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Rahul Gandhi को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली, अब मंगलवार को नही होना पड़ेगा एमपी-एमएलम कोर्ट में पेश

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। बता दें कि पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम केस में 25 अप्रैल ‘मंगलवार’ को हाजिर होने का आदेश दिया था।

लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दी। कोर्ट अब इस मामले में 15 मई को सुनवाई करेगी।

12 अप्रैल को MP-MLA कोर्ट में पेश नही हुए राहुल

दरअसल, 12 अप्रैल को MP-MLA कोर्ट में पेश होना था, लेकिन Rahul Gandhi नहीं गए। कोर्ट में राहुल गांधी की उपस्थित नहीं होने पर उनके वकील ने कोर्ट से उपस्थिति की छूट मांगी।

वहीं इसपर “मोदी सरनेम” को लेकर केस करने वाले पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सभा सांसद सुशील मोदी के वकील एस.डी. संजय ने विशेष न्यायाधीश Rahul Gandhi की जमानत कैंसिल करने की मांग की थी।

उन्होंने कहा था कि कोर्ट से अपील है कि राहुल गांधी की जमानत को रद्द करके उन्हें न्यायालय में सदेह उपस्थित कराने को सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का आदेश जारी किया जाए।

कोर्ट से समय मिलने के बाद Rahul Gandhi पटना हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को पेश होने से राहत दिया है।

2019 में Rahul Gandhi का बयान

भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2019 में केस किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान Rahul Gandhi ने अपने भाषण में कहा था कि “सारे मोदी चोर हैं”।

मेरा सरनेम मोदी ही है। इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आपकों बता दें कि इस वक्त Rahul Gandhi इस मामले में बेल पर चल रहे हैं।

गुजरात की अदालत ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई

Rahul Gandhi इस बयान के लिए गुजरात की एक अदालत में दोषी साबित हुए हैं, कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त भी हो गई।

साथ ही उन्हें बतौर लोकसभा सांसद मिला सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा है। राहुल गांधी को अब इस मामले में बिहार में भी अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

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