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कौमी इंसाफ मोर्चे के धरने पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को लगाई फटकार

Punjab Haryana High Court

Punjab Haryana High Court: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन को समाप्त करने में देरी पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। आंदोलन को ऐसे अनिश्चित काल के लिए नहीं चलने दिया जा सकता। जानकारी के मुताबिक Punjab Haryana High Court ने अब अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार को इस बारे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

Punjab Haryana High Court

अराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ की ओर से Punjab Haryana High Court में याचिका दाखिल करते हुए बताया गया था कि सिख बंदियों की रिहाई के लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ने चंडीगढ़-मोहाली मार्ग को बाधित किया है। इस प्रकार का प्रदर्शन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे और सरकार को उचित आदेश जारी करे। पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने बताया था कि स्थिति से निपटने के लिए कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत की जा रही है।

Punjab Haryana High Court

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साथ ही सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों के कैंप में मौत के बारे में कोर्ट को सूचित किया गया। Punjab Haryana High Court ने जब पंजाब सरकार से इस बारे में जवाब मांगा तो पंजाब सरकार ने इसके लिए मोहलत मांगी। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी घटना के बारे में भी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया।

Punjab Haryana High Court ने कहा कि हमें विश्वास है कि सरकार अपने इस प्रयास में सफल होगी लेकिन इसका अंत जल्द होना चाहिए। कोर्ट ने जब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा तो मामले की संवेदनशीलता की दलील दी गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस बल कार्रवाई के लिए तैयार है बावजूद इसके अधिकारी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। प्रदर्शन बेहद लंबे समय से चला आ रहा है और इसे अनिश्चित काल के लिए चलने नहीं दिया जा सकता।

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