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Navjot Singh Sidhu रोड रेज मामले ​​में राहत की सांस, कल सिद्धू हो सकते है रिहा..

Navjot Singh Sidhu

Navjot Singh Sidhu को कल पटियाला जेल से रिहा किया जा रहा है। इसकी जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर पर दी गई है। ट्विटर पर लिखा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू  कल पटियाला जेल से रिहा हो जाएंगे।

किस केस में हुई सज़ा-

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Credit: google

34 साल पहले 27 दिसंबर 1988 पटियाला ​में जब सिद्धू ने बीच सड़क में अपनी जीप पार्क की ​थी। उस वक्त Navjot Singh Sidhu की उम्र 25 साल थी, इस पार्किंग को लेकर सिद्धू का 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया।

दरअसल पीड़ित और अन्य दो लोग बैंक से पैसे निकालने जा रहें थे कि, उन्होंने सड़क पर गाड़ी देख सिद्धू को उसे हटाने को कहा इस बात पर सिद्धू के साथ उस व्यक्ति का विवाद हुआ।

पुलिस का कहना है कि Navjot Singh Sidhu ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट की और वहां से भाग गए थे।

उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा लेकिन हर बार बात ​केवल जुर्माने पर जाकर खत्म हो जाती थी।

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पीड़ित के परिवार वालो की सुप्रीम कोर्ट से मांग थी कि, इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी सज़ा सुनाई जाए। फिर इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को 1 साल की सज़ा सुनाई थी।

आखिर कैसे हुई सज़ा कम-

बता दें कि, जेल से उनकी निर्धारित रिहाई 16 मई को थी, लेकिन अपने अच्छे आचरण के चलते Navjot Singh Sidhu को शीर्ष अदालत द्वारा दी गई एक साल की सजा में 45 दिन की छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी।

Navjot Singh Sidhu

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20 मई को सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया था। सिद्धू ने एक साल में न कोई पैरोल ली और न ही छुट्टी।

नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा किया जा रहा है। इसकी जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर पर दी गई है। ट्विटर पर लिखा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा।

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34 साल पुराने रोड रेज मामले में –

आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष Navjot Singh Sidhu को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में 1 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई थी।

इससे पहले सुप्रीम ने उनको एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। सिद्धू को जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उस समय वह महंगाई के मुद्दे पर पटियाला में प्रदर्शन कर रहे थे।

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