MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने पिछली तारीखों पर अदालत में उपस्थित न होने के कारण जया प्रदा को NBW जारी किया। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व बीजेपी सांसद जया प्रदा को आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मामलों में 'फरार' माना गया है। यह फैस...

MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने पिछली तारीखों पर अदालत में उपस्थित न होने के कारण जया को गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया। इंस्पेक्टर रणजी त्रिवेदी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी खुद को बचा रहा है और उसका मोबाइल बंद है।
इसके बाद कोर्ट में आरोपी जया के खिलाफ CrPC की धारा 82 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई। आदेश हो गया है और अगली तारीख 6 मार्च तय की गई है।
अदालत के आदेश के जवाब में, पुलिस अधीक्षक को पूर्व सांसद को पकड़ने और अगली सुनवाई की तारीख, जो 6 मार्च है, पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया गया है।
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