Shraddha Murder Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सभी समाचार चैनलों को श्रद्धा वाकर हत्या (Shraddha Murder Case) मामले में चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या चलाने से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका के निस्तारण तक कोई समाचार चैनल श्रद्धा वाकर हत्याकांड की चार्जशीट से संबंधित तथ्य सार्वजनिक न करे।
जानकारी के मुताबिक Shraddha Murder Case में दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें आरोप पत्र और मामले में जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री में निहित गोपनीय जानकारी को प्रकाशित करने, छापने और प्रसारित करने से मीडिया घरानों को रोकने की मांग की गई थी।

चार्जशीट प्रसारण पर रोक
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने Shraddha Murder Case में 6629 की चार्जशीट 24 जनवरी 2023 को फाइल की थी। जिस पर न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका के निस्तारण तक कोई भी समाचार चैनल इस तरह की सामग्री प्रदर्शित न करे।
‘अदालत के फैसले के बाद रोक’
स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर अमित प्रसाद ने अदालत को बताया था कि एक निजी चैनल आरोपी आफताब पूनावाला के नार्को एनालिसिस वीडियो दिखाने वाला था जिसे उसने निचली अदालत के फैसले के बाद रोक लिया था। यह आदेश अन्य चैनलों के खिलाफ भी जारी होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वीडियो अन्य चैनलों के साथ साझा किया गया हो।
बहस पूरी 29 अप्रैल को फैसला
श्रद्धा हत्याकांड (Shraddha Murder Case) मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर बहस पूरी हो गई है। अब आरोपों पर आदेश 29 अप्रैल को सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ, श्रद्धा के पिता विकास वाल्कर ने शव अवशेष के अंतिम संस्कार के लिए एक अर्जी दाखिल की है।
वहीं, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को श्रद्धा हत्याकांड (Shraddha Murder Case) में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप पर फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोप पर अदालत 29 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। अदालत ने श्रद्धा के पिता विकास वल्कर द्वारा मृतक की अस्थियों को छोड़ने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है।