17 मई को खत्म होने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को केंद्र सरकार द्वारा फिर से बढ़ाकर अब 31 मई तक कर दिया है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण अपने साथ कई नई गाइड लाइन लेके आया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोरोनावायरस के प्रसार की जांच करने के लिए लॉकडाउन 4.0 की घोषणा करने के तुरंत बाद, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए।
यहां 18 से 31 मई के बीच लॉकडाउन 4.0 के दौरान क्या अनुमति है और क्या नहीं इन सब की सूची दी गई है।
- बसें, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी संचालित कर सकते हैं; वाकी वाहनों की अनुमति राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी।
- मेट्रो, हवाई और रेल सेवाएं निलंबित रहेगीं, विशेष परमिट वाले लोगों को छोड़कर
- मॉल और कंटेंट ज़ोन को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकती हैं
- नाई की दुकानें और सैलून खुल सकते हैं
- ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी जारी होगी
- रेस्तरां कार्य कर सकते हैं, लेकिन केवल ऑनलाइन डिलवरी के लिए
- धार्मिक, राजनीतिक समारोहों पर रोक लगाई गई
- शादियों में 50 से अधिक अतिथि और अंतिम संस्कार 20 से अधिक नहीं हो सकते
- सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है
- रात 7 बजे से कर्फ्यू। गैर-आवश्यक सेवाओं के लिए प्रातः 7 बजे तक
- कमजोर समूह जैसे कि 65 वर्ष से ऊपर के, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ट्रैवल की अनुमति नहीं हैं
- राज्य जोनों के परिसीमन का निर्णय रेड, ग्रीन, और ऑरेंज नियंत्रण क्षेत्रों के हिसाव से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- स्कूल, कॉलेज, मॉल बंद रहें
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