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Lakhimpur Kheri Case मामले में आशीष को मिली अंतरिम जमानत, केंद्रीय मंत्री का बेटा है आरोपी

Lakhimpur Kheri Case

New delhi | Lakhimpur Kheri Case उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा (Justice Suryakant Mishra) और जस्टिस जेके माहेश्वरी (Justice JK Maheshwari) की बेंच ने उनकी जमानत पर फैसला सुनाया है।

इन शर्तों पर मिली जमानत(लखीमपुर खीरी हिंसा)

लखीमपुर खीरी हिंसा

उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने आशीष मिश्रा(Lakhimpur Kheri Case) को इस शर्त पर 8 हफ्ते की जमानत दी है कि उसे अपनी लोकेशन की जानकारी कोर्ट को देनी होगी। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि यदि अजय या उसके परिवार ने गवाहों को किसी तरह प्रभावित किया तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी, इसके अलावा मुकद्मे में देरी भी नहीं करनी होगी।

कोर्ट (court) ने निर्देश दिया कि आशीष मिश्रा दिल्ली (Delhi) और उत्तर प्रदेश (UP) में नहीं रह सकता है, उसे एक हफ्ते में ही राज्य छोड़ना होगा।

यह है लखीमपुर हिंसा मामला

लखीमपुर खीरी हिंसा

लखीमपुर(Lakhimpur Kheri Case) के तिकुनिया में 2021 को तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव मौर्य (Deputy CM Keshav Maurya) का दौरा था और दौरे से पहले किसानों का प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई थी।

उसी समय एक तेज रफ्तार से आती हुई एक एसयूवी ने कई किसानों को बुरी तरह से कुचल दिया था। इस एक्सीडेंट में चार किसानों की मौत हो गई थी। जिस गाड़ी से हादसा हुआ था, उसी में आशीष मिश्रा बैठा था।

Lakhimpur Kheri Case

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इस घटना ने बड़ा रूप ले लिया और मुद्दा गर्मा गया। इस हिंसा में भाजपा (BJP) के तीन कार्यकर्ताओं सहित चार लोगों की जान चली गई थी। इस हिंसा में आशीष मिश्रा(Lakhimpur Kheri Case) को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

मामले को संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा और उनके साथ तीन साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है।

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