नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। घटिया खाना परोसने के लिए कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपनी ही सहायक कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) पर सख्ती बरतते हुए, रेलवे ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आदेश जारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाने की क्वालिटी को लेकर एक यात्री की शिकायत जो 15 मार्च, 2026 को ट्रेन नंबर 21896 (पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस) में पाई गई गड़बड़ियों से जुड़ी थी, जिसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, IRCTC पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर ₹50 लाख का जुर्माना लगाने और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस तरह, कुल ₹60 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
IRCTC रोज़ाना 15 लाख से ज़्यादा यात्रियों को खाना परोसता है
यह ध्यान देने लायक है कि भारतीय रेलवे, IRCTC के ज़रिए, अपने विशाल नेटवर्क में रोज़ाना 15 लाख से ज़्यादा यात्रियों को खाना परोसता है। IRCTC ट्रेनों में खाने (शाकाहारी और मांसाहारी दोनों) की व्यवस्था का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, यह रेलवे स्टेशनों के अंदर बने फूड प्लाज़ा और रेलवे रिटायरिंग रूम में भी खाने-पीने की सुविधाएँ देता है।
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अब सभी ट्रेनों के पैंट्री कारों में नियमित निरीक्षण किए जाएँगे
रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, साफ-सफाई और खाने की क्वालिटी उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, मौजूदा निगरानी व्यवस्था को और मज़बूत किया जा रहा है।
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने अधिकारियों को सभी ट्रेनों के पैंट्री कारों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कैटरिंग सेवाओं की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने और कड़े मानकों का सख्ती से पालन करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यह भी अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा या शिकायत होने पर, वे तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म पर इसकी सूचना दें ताकि फौरन कार्रवाई की जा सके।

















