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वित्त मंत्रालय कर रहा विचार, सट्टेबाजी पर 28% GST लगाने की तैयारी, Online Game खेलना पड़ सकता है भारी !!

GST online gaming

सरकार सट्टेबाजी या जुए पर जीएसटी कर जोड़ सकती है। यह GST 28% तक हो सकता है, लेकिन कौशल वाले Online game के लिए 18% कम कर लगाया जा सकता है, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेम को दो प्रकार में विभाजित करने और उन पर अलग-अलग कर लगाने के बारे में सोच रहे हैं। GST परिष इसके बारे में मई या जून में और बात करेंगे।

28% Online game

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Credit: Google

  • अगर आप इंटरनेट पर ऐसे गेम खेलते हैं जहां आप मौके या किस्मत के आधार पर जीत या हार सकते हैं, तो आपको 28% का टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर खेल में कौशल वाले Online game में आपको सिर्फ 18% कम gst देना होगा।
  • कुछ ऑनलाइन गेम केवल किस्मत के ऊपर ही अद्धारित नहीं होते हैं, जैसे सट्टेबाजी या जुआ किसी भी प्रकृति के नहीं है। किस्मत पर आधारित खेलों और कौशल वाले खेलों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। अभी, गेमिंग वेबसाइट द्वारा चार्ज की जाने वाली कुल राशि पर ऑनलाइन गेम पर 18% का GST लगता है।

ऑनलाइन गेमिंग को समझना जरूरी है

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  • इंटरनेट और फोन पर गेम बनाने वाली बड़ी कंपनियां सरकार से पूछ रही हैं कि “ऑनलाइन गेमिंग” से उनका क्या मतलब है। IAMAI (मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया) नामक एक समूह को लगता है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम अच्छे हैं, लेकिन इसके कुछ हिस्सों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है।
  • Industrial Organisation सोचते हैं कि Online Gaming की परिभाषा बहुत बड़ी और भ्रमित करने वाली है। इसका मतलब यह है कि जिन कंपनियों को नियमों का पालन नहीं करना चाहिए था, इसका अर्थ यह भी है कि उन्हें नियमों का पालन करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है और यह एक बोझ के समान हो सकता है।

दो साल में 29,000 करोड़ की इंडस्ट्री

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लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024-25 तक भारत में Online Gaming पर खर्च होने वाला पैसा बढ़कर 29,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। 2021 में यह 13,600 करोड़ रुपए था।

दिसंबर की बैठक में नहीं बनी थी सहमति

  • मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और उनके मंत्रियों के समूह ने पिछले साल वित्त मंत्री निर्मल सितारमण को Online Gaming पर Gst को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। उन्होंने कहा कि जब लोग इंटरनेट पर गेम खेलते हैं तो सरकार को उनके द्वारा खर्च किए गए पैसों का 28% जीएसटी देना अनिवार्य है और इस बात पर सहमति जताई थी।
  • एक बैठक में, कुछ लोग इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि GST कर को केवल Online Gaming Website द्वारा कमाए गए धन पर लगाया जाए, या प्रतिभागियों के साथ सम्पूर्ण धन पर लगाया जाए, जिसमें खिलाड़ी खेलने के लिए भुगतान करते हैं। इसलिए उन्होंने इसे समझने के लिए जीएसटी परिषद नामक एक अन्य समूह को अपने विचार भेजने का फैसला किया।

इंडस्ट्री एक्स्पर्ट्स का मानना है कि सो कि अगर सरकार गेम खेलने के लिए खर्च किए गए धन पर बहुत ज्यादा Gst लेती है, तो पुरस्कार जीतने वाले लोगों के लिए उतना पैसा नहीं बचेगा। इस वजह से, कुछ खिलाड़ी उन वेबसाइटों पर खेलना शुरू कर सकते हैं जो नियमों का पालन नहीं करती हैं और लोगों द्वारा खर्च किए गए पैसे से टैक्स नहीं लेती हैं।

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